दिल्ली के कई इलाकों में BNS की धारा 163 लगाई गई है. दिल्ली पुलिस ने नईं दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन सभी इलाकों में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा.
गांधी जयंती पर सुरक्षा के लिए धारा
दिल्ली पुलिस मुख्यालय से नई दिल्ली, उत्तर व मध्य जिलों तथा अन्य राज्यों की सीमा से लगे सभी थाना क्षेत्रों में BNS की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144 थी) को 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक लगाए जाने का निर्देश दिया है. दिल्ली पुलिस के आदेश में 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती को लेकर भी धारा 163 लागू किए जाने की बात कही गई है.
संवेदनशील माहौल को लेकर जारी किया गया आदेश
दिल्ली पुलिस के आदेश में बताया गया है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से सामान्य माहौल संवेदनशील है, क्योंकि इसमें प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों का राजनीतिक मुद्दा और डूसू चुनावों के परिणामों की घोषणा आदि के कारण सांप्रदायिक माहौल व्याप्त है.
गांधी जयंती पर वीवीआईपी की आवाजाही
इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली और मध्य जिले के इलाकों में वीवीआईपी और गणमान्य व्यक्तियों की भारी आवाजाही रहेगी. इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहां भी BNS की धरा 163 लागू की गई है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नईं दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा राजधानी के सभी बॉर्डर्स इलाकों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, हथियार, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवार, डंडे, ईंट-पत्थर लेकर चलने और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना देने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसका उलंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.