Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News India 360
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    News India 360
    देश

    4 करोड़ का जुर्माना भरिए, रामदेव की पतंजलि को हाईकोर्ट ने दी एक सप्ताह की मोहलत; एक सुझाव भी दिया…

    By August 24, 2024No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    4 करोड़ का जुर्माना भरिए, रामदेव की पतंजलि को हाईकोर्ट ने दी एक सप्ताह की मोहलत; एक सुझाव भी दिया…
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योगगुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद कर दी। लंबे समय से चले आ रहे इस मामले में पतंजलि के लिए ये बड़ी राहत थी। लेकिन एक राहत मिलते ही दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई।

    लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि समूह से कहा कि उस पर लगाए गए 4 करोड़ रुपये के जुर्माने को एक सप्ताह के अंदर जमा करे।

    पतंजलि समूह पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

    हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने एक सुझाव भी दिया है। न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर और राजेश पाटिल की खंडपीठ ने पक्षकारों – पतंजलि आयुर्वेद और मंगलम ऑर्गेनिक्स को एक साथ बैठकर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अपने विवाद को सुलझाने का प्रयास करने की सलाह दी।

    न्यायमूर्ति पाटिल ने पतंजलि और मंगलम ऑर्गेनिक्स की ओर से उपस्थित हुए वकील से कहा, “आप दोनों एक साथ बैठकर विवाद क्यों नहीं सुलझा लेते? और अगर ऐसा हो जाता है, तो यह मुकदमा ही सुलझ जाएगा।”

    मंगलम ऑर्गेनिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हिरेन कामोद ने सुझाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पक्षकार आपस में बैठकर विवाद को सुलझाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सिंगल जज की बेंच द्वारा भारी जुर्माना लगाए जाने के मुद्दे को खुला रखा जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादियों (पतंजलि) ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है।

    कामोद ने कहा, “एक विशेष निष्कर्ष यह है कि वे (पतंजलि) अवमानना ​​के दोषी हैं। यह आदेश इस न्यायालय और उसके आदेशों की सुरक्षा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए पारित किया गया है।

    हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर यह राशि (4 करोड़ रुपये) किसी चैरिटी को दे दी जाए।” पतंजलि के वरिष्ठ वकील जाल अंधियारीजुना ने न्यायाधीशों से कहा कि उनके मुवक्किल बैठकर विवाद सुलझाने के लिए तैयार हैं।

    वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, “हम अपनी पैकेजिंग आदि बदलकर मुकदमे को सुलझा सकते हैं…मेरा मानना ​​है कि इस तरह के मुद्दों को एक साथ बैठकर सुलझाया जा सकता है…हम अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को इस तरह से बदलने के लिए तैयार हैं कि यह किसी भी तरह से उनके उत्पाद से मिलती-जुलती न हो।”

    इसके बाद न्यायाधीशों ने पतंजलि द्वारा दायर अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी ताकि पक्षकार आपस में बात करते ये बता सकें कि विवाद को सुलझाने की कोई संभावना है या नहीं। न्यायाधीशों ने कहा, “जब तक पक्षकार हमारे पास वापस नहीं आते, हम 4 करोड़ रुपये जमा करने की समयसीमा बढ़ाते हैं।” साथ ही, समयसीमा को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

    पीठ पतंजलि समूह द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज छागला के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी।

    न्यायमूर्ति रियाज छागला ने उच्च न्यायालय के 30 अगस्त, 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि समूह पर 4 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया था।

    इसके साथ ही उन्होंने पतंजलि को कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था, जो भ्रामक रूप से मंगलम ऑर्गेनिक्स के उत्पाद के समान थे।

    The post 4 करोड़ का जुर्माना भरिए, रामदेव की पतंजलि को हाईकोर्ट ने दी एक सप्ताह की मोहलत; एक सुझाव भी दिया… appeared first on .

    Related Posts

    कुम्भ हादसे पर योगी आदित्यनाथ का बयान: खुद को ‘दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री’ कहा, कल देने जा रहे CM पद से इस्तीफा

    February 4, 2025

    अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा

    February 4, 2025

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित की 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तारीख

    February 4, 2025

    बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में 30 लग्जरी कारें जब्त, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर शामिल

    February 4, 2025

    सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दी फटकार, हिरासत केंद्रों में बंद लोगों पर कार्रवाई करने को कहा

    February 4, 2025

    सुरक्षा बलों ने जब्त किया भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद, नौ उग्रवादी गिरफ्तार

    February 4, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    अन्य ख़बरें

    नगर निगम की टीम पहुंची हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के घर, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजो की कर रही जांच

    June 8, 2025

    फर्जी दस्तावेज़ बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, उत्तर प्रदेश के 2 युवक गिरफ्तार

    June 8, 2025

    CG Crime- पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी: आरोपी दंपति गिरफ्तार, जानिए वारदात के पीछे की वजह…

    June 8, 2025

    CG Accident: भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर…

    June 8, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी.

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Chhamesh Ram Sahu
    मोबाइल - 9131052524
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Swami Vivekanand Ward - Ward No.30 , Jagdalpur - 494001
    June 2025
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.