Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    Facebook X (Twitter) Instagram
    News India 360
    • Home
    • देश
    • विदेश
    • राज्य
    • मध्यप्रदेश
      • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
    • छत्तीसगढ़
      • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
    • राजनीती
    • धर्म
    • अन्य खबरें
      • मनोरंजन
      • खेल
      • तकनीकी
      • व्यापार
      • करियर
      • लाइफ स्टाइल
    News India 360
    छत्तीसगढ़

    मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने का उद्देश्य

    By July 19, 2024No Comments4 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr WhatsApp Email Telegram Copy Link
    मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने का उद्देश्य
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    रायपुर

    नवा रायपुर के महानदी भवन स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में जारी साय कैबिनेट की बैठक ख़त्म हो गई है. बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 का अनुमोदन, नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं।

    बता दें कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

    कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन

        अन्य प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल (राष्ट्रीय कृषि बाजार) के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे. इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा.
        संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर “मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क” शब्द जोड़ा जाएगा।
        मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

    छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024
    मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

    नगरीय क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन
    छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी को हक प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी निर्देश और परिपत्रों को निरस्त कर दिया है.

    भूमि आबंटन संबंधी निर्देश
        राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितम्बर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।
        इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आबंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट में प्रदर्शित की जाएगी और इस विषय में कोई भी आपत्ति और शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी।

    छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024
    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी कॉउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यय लिये जाने के प्रावधान को युक्तियुक्त बनाने और पान मसाला, गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024, 15 फरवरी 2024 अधिसूचित है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

    छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन
    मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए) विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

    Related Posts

    MP NEWS- देश की आजादी और विकास में जनजातीय समाज का गौरवशाली योगदान: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव….

    June 9, 2025

    MP NEWS: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी का दिया भरोसा…

    June 9, 2025

    MP News- कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज के हनुमत धाम निर्माण से बढ़ेगी भोपाल की आभा और कीर्ति: मुख्यमंत्री डॉ. यादव…

    June 9, 2025

    गरियाबंद में रेत माफिया के हौसले बुलंद: अवैध खनन की कवरेज करने गए रिपोर्टरों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कैमरा और ID छीने

    June 9, 2025

    CG News: सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसिलिंग 17 से 26 जून तक…

    June 9, 2025

    विवादित मदर मेरी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत, 2019 से हो चुका लाइसेंस निरस्त

    June 9, 2025
    विज्ञापन
    विज्ञापन
    अन्य ख़बरें

    MP NEWS- देश की आजादी और विकास में जनजातीय समाज का गौरवशाली योगदान: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव….

    June 9, 2025

    MP NEWS: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को कृषि आधारित उद्योग लगाने पर 50% सब्सिडी का दिया भरोसा…

    June 9, 2025

    MP News- कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज के हनुमत धाम निर्माण से बढ़ेगी भोपाल की आभा और कीर्ति: मुख्यमंत्री डॉ. यादव…

    June 9, 2025

    CG News: सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन के लिए ओपन काउंसिलिंग 17 से 26 जून तक…

    June 9, 2025
    हमारे बारे में

    यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

    Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी.

    हमसे सम्पर्क करें
    संपादक - Chhamesh Ram Sahu
    मोबाइल - 9131052524
    ईमेल - [email protected]
    कार्यालय - Swami Vivekanand Ward - Ward No.30 , Jagdalpur - 494001
    June 2025
    M T W T F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
    « May    
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Home
    • About Us
    • Contact Us
    • MP Info RSS Feed
    © 2025 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.